मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में डीईओ ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक
मतदेय स्थलों के सम्भाजन के संबंध में आपत्ति 17 नवंबर तक उपलब्ध करा सकते है राजनीतिक दल:डीईओ
रायबरेली 7 नवंबर 2025
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मतदेय स्थलों के संभाजन कराए जाने हेतु बैठक कलेक्ट्रट सभागार में की गयी।
उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बताया कि जनपद में अवस्थित 06 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 177-बछरावां (अ0जा0), 179-हरचन्दपुर, 180-रायबरेली, 181-सलोन (अ0जा0), 182-सरेनी एवं 183-ऊॅचाहार के मतदेय स्थलों के सम्भाजन के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदेय स्थलों का सम्भाजन अधिकतम 1200 मतदाताओं के आधार पर कराया जाना है। इस सम्बन्ध में उन्होंने निर्देश दिया कि ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाये, जो मुख्य गॉव/बस्ती से पर्याप्त दूरी पर है, उन मतदेय स्थलों को वहॉ से हटाकर मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 02 किमी से अधिक न हों। ऐसे मतदेय स्थल/भवन जो पुराने व जर्जर अवस्था में नही है। उनकी स्थिति में परिवर्तन न किया जाय। दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिये प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैम्प की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय। किसी भी राजनैतिक दलों या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अन्दर कोई भी मतदेय स्थल नहीं बनाया जाय। कोई मतदेय स्थल यदि अपने मतदान क्षेत्र (Polling Area) में उपयुक्त भवन न उपलब्ध होने के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित है और अब मतदान क्षेत्र के अन्तर्गत उपयुक्त भवन उपलब्ध हो गया है तो ऐसे मतदेय स्थल को अपने मतदान क्षेत्र के अन्दर स्थित भवन में शिफ्ट कर दिया जाय।
उक्त के क्रम में बैठक में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से यह अनुरोध किया गया कि मतदेय स्थल सम्भाजन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्तावों पर यदि कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति लिखित रूप से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय रायबरेली में दिनांक 17.11.2025 तक उपलब्ध करा दें।
बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी सिद्धार्थ, सहायक निर्वाचन अधिकारी फिरोज सहित निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहे।
मंडल ब्यूरो पवन श्रीवास्तव की रिपोर्ट
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