पुलिस अधीक्षक रायबरेली की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन तथा गोष्ठी के दौरान महोदय द्वारा समस्त क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों को निम्नलिखित आदेश-निर्देश दिये गये
रायबरेली।
1. आई0जी0आर0एस0 व शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण, समीक्षा व फीडबैक के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।
2. लम्बित विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध निस्तारण तथा आईटीएसएसओ पोर्टल पर प्रदर्शित हो रही पेन्डिंग विवेचनाओं को विवेचक द्वारा विशेष रुप से रुचि लेकर निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।
3. अवैध खनन और अवैध शराब पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु जिला आबकारी अधिकारी एवं जनपदीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी कर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही हेतु उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये गये ।
4. भूमाफिया, खनन माफिया, शराब माफिया और अन्य माफियाओं की सूची बनाकर उनके विरूद्ध गैंगस्टर, N.S.A और उनके अवैध कारनामों से अर्जित सम्पत्ति को जब्त करने के निर्देश दिये गये।
5. महिला सम्बन्धी सभी अपराधों में तत्काल यथोचित कार्यवाही करने व ऐसे अपराधों मे घटनास्थल पर तत्काल पहुंच कर कार्यवाही करने के कड़े निर्देश दिए गए। ऐसे महिला सम्बन्धी अपराधों मे प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
6. थाना परिसर को हरा-भरा बनाये रखने हेतु किये गये वृक्षारोपण पर सतत दृष्टि रखते हुए उन वृक्षों को सुरक्षित रखने, आगन्तुक कक्ष में पीने हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करने तथा थाना परिसर मे उच्च स्तरीय साफसफाई हेतु सम्बन्धित को निर्देश दिये गये ।
7. मानीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्राप्त सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने तथा यातायात नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराये जाने एवं उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सर्वसंबंधित को निर्देशित किया गया ।
8. प्रत्येक थाना क्षेत्र में चार से पांच संवेदनशील/हॉटस्पॉट स्थान चिन्हित कर, अन्तर्जनपदीय सीमा पर अधिकतम पुलिस बल के साथ टीम बनाकर तथा चेकिंग में शामिल पुलिसकर्मियों को ब्रीफ कर बैरियर लगाकर नियमित वाहन चेकिंग, संदिग्ध नयी उम्र के लड़कों की जामातलाशी व थाने पर ले जाकर पूछताछ करने सम्बन्धी निर्देश दिये गये
।9. समाज में बढ़ रहे साइबर अपराधों के सम्बंध में स्कूलों/कॉलेजों/सार्वजननिक स्थानो पर सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से अभियान चलाकर जनता को जागरूक किया जाये व आवश्यकतानुसार सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर/पम्पलेट आदि लगवाये जाये तथा साइबर अपराध करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही की जाये ।
10. महिला वीट अधिकारियों द्वारा मिशन शक्ति कक्ष में महिला ग्राम प्रधान/ वीडीसी/ सेक्रटरी/ एएनएम/ आंगनबाड़ी/आशाबहू/सहायक अध्यापिकाओं/महिला ग्राम चौकीदारों के साथ गोष्ठी का आयोजन कर विभिन्न महिला कल्याण सम्बन्धी योजनाओं की जानकारी देते हुए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं/बालिकाओं को जागरुक किया जाये ।
11. महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत एण्टी रोमियो टीम/महिला बीट अधिकारी द्वारा मिशनशक्ति कक्ष/महिला हेल्प डेस्क तथा लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर बाजार/सार्वजनिक स्थानों/स्कूल/कालेज/शिक्षण संस्थानों में महिलाओं/ बालिकाओं से सम्पर्क/गोष्ठी का आयोजन करते हुये उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाये तथा विभिन्न लाभप्रद योजनाओं/हेल्पलाइन नम्बरों आदि की जानकारी दी जाये ।
12. महिला सम्बंधी/एससी एसटी से संबंधित अपराधों का गंभीरतापूर्वक त्वरित विधिक निस्तारण किया जाये तथा निस्तारण के उपरान्त उनके फीडबैक प्राप्त कर आवश्कतानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया ।
13. महिला हेल्प डेस्क को सुव्यवस्थित रखने तथा नियमानुसार पर्ची काटने तथा जाँच नियत तिथि मे करने के संबंध मे आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
14. संगीन अपराधों एवं गैंगस्टर के सभी वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अभियान चला कर जेल भेजने को निर्देशित किया गया और साथ ही साथ जनपद के पुरुस्कार घोषित अपराधियों, सक्रिय अपराधी, टॉप-10 अपराधी,गैगों के लीडर व सदस्य, भूमाफिया, खनन माफिया, शराब माफिया, गौ तस्कर आदि की सूची बना कर इनकी गतिविधियों पर नज़र रखने हेतु व प्रत्येक अपराधी पर जनपद में उपलब्ध पुलिस बल को आवन्टित कर निगरानी करने हेतु निर्देशित किया गया।
15. सभी पड़ोसी जनपदों के वार्डरों पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की बैरियर/पिकेट लगाकर/ शऱाब ठेको/मॉडल शॉप/ढाबा/होटलों/बैंक/एटीएम/सर्राफा दुकानों के आस-पास के संदिग्ध व्यक्ति/वाहनों की चेकिंग की जाये तथा ठेका संचालक/ सेल्समैन के घरों आदि की विशेष चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया गया
16. सभी थाना प्रभारियों को फुट पैट्रोलिंग करने, महिला सशक्तिकरण सम्बन्धित कार्यो को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने एवं एन्टी रोमियो टीम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निर्देशित किया गया है ।
17. विगत वर्षो से प्रकाश में आये, जिन अपराधियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है, जो अपराधी जेल से जमानत पर छूट कर आ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखने एवं उनके विरुद्ध कठोर निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया ।
18. थाना क्षेत्र के लापता एचएस की जानकारी कर चेकिंग एवं प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाए ।
19. थानों पर लम्बित मुकदमाती मालों के नियमानुसार शीघ्र निस्तारण करने सम्बन्धी निर्देश दिये गये ।
20. जनता की समस्याओं को नम्रतापूर्वक सुनकर उन्हे भरोसा दिलाते हुये समस्याओं का त्वरित विधिक निस्तारण किया जाये ।
21. संबंधित प्रभारी जीआरपी रायबरेली को रेल तथा रेलवे ट्रैक की सुरक्षा व्यवस्था हेतु विशेष सतर्क दृष्टि बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया तथा रेलवे स्टेशन व उसके आस-पास चैन स्नैचिंग/जहरखुरानी व अन्य संदिग्ध व्यक्तियों/लावारिस वस्तुओं के बारे में चेकिंग हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये
22. स्थानीय अभिसूचना इकाई को और अधिक सक्रिय होकर गोपनीय/खुफिया सूचनाओं को एकत्र करने हेतु निर्देशित किया गया है ।
23. थाना क्षेत्र अन्तर्गत घुमन्तू/झोपड़ी/झुग्गी में आवासित व्यक्तियों/जनजातियों का चिन्हीकरण कर चेकिंग करते हुये उनकी आईडी आदि की जाँच की जाये तथा वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाये ।
24. भूमि सम्बंधी विवादों का राजस्व विभाग की सहायता से निस्तारण करवाया जाये तथा आवश्यकतानुसार पक्षकारों को पाबंद कराया जाये ।
25. थानो पर गुमशुदगी रजिस्टर का अवलोकन कर पूर्व मे गुमशुदा लोगो की तलाश मे तेजी लायी जाये ।
26. अवैध शराब,जुआ एवं शस्त्र बरामदगी के सम्बंध में निर्देश दिये गये ।
27. पीआरवी वाहन क्षेत्र मे धार्मिक स्थलों/ बैंक/ एटीएम/शिक्षण संस्थानों के आस पास भ्रमणशील रहे तथा थाना प्रभारी द्वारा पीआरवी वाहनों की नियमित चेकिंग एवं पीआरवी दो पहिया/चार पहिया वाहनों को सम्बन्धित डायल-112 /सर्किल प्रभारियों तथा सर्किल पीआरवी द्वारा नियमित/आकस्मिक चेकिंग करना सुनिश्चित करें ।
28. प्रत्येक बीट उप-निरीक्षक/बीट आरक्षी अपने-अपने बीट मे नियमित रुप से भ्रमणशील रहते हुये रजिस्टर नम्बर-08 की चेकिंग करते हुये ग्रामवासियों से चौपाल लगाकर वार्ता करेगें । समस्त क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष पुलिस आरक्षियों की बीट बुक नियमित चेक करें ।
29. सभी थानों/कार्यालयों पर सीसीटीवी कैमरों को सुचारु रुप से चलाने,थाना/कार्यालय/पुलिस लाइन परिसर की नियमित साफ-सफाई के निर्देश दिये गये ।
30. आपसी सौहार्द व भाई चारा बनाये रखने हेतु समस्त थाना प्रभारी, थाना क्षेत्र के सभी धर्मों से जुड़े सभ्रांत व्यक्तियों/धर्म गुरुओं से नियमित वार्ता करें, अराजक तत्वों की सांप्रदायिक गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखे व प्राप्त सूचनाओं पर त्वरित कार्यवाही की जाये ।

31. सोशल मीडिया का दुरुपयोग, अफवाहों व झूठी खबरों पर ध्यान न देने आदि के संबंध में आम जनमानस को जागरुक किया जाए,साथ ही माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजकतत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
संवाददाता विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट
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