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Home / उत्तर प्रदेश / पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित कोषागार को तत्काल करें प्रदान: वरिष्ठ कोषाधिकारी

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित कोषागार को तत्काल करें प्रदान: वरिष्ठ कोषाधिकारी


पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित कोषागार को तत्काल करें प्रदान: वरिष्ठ कोषाधिकारी

जनपद के पेंशनर कोषागार को तत्काल दे सूचना: भावना श्रीवास्तव

रायबरेली, 19 मई 2025

          वरिष्ठ कोषाधिकारी भावना श्रीवास्तव ने जनपद के समस्त पेंशनरों को सूचित किया है कि यथा स्थिति पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु हो जाने पर इसकी सूचना सम्बन्धित कोषागार को तत्काल प्रदान की जाये। यह पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर के परिजनों का भौतिक एवं विधिक कर्तव्य है। यह भी ध्यान रहे कि ऐसे किसी भी प्रकरण में अनियमित भुगतान की धनराशि अनाधिकृत है, जिसकी वसूली बैंक के माध्यम से अथवा जिलाधिकारी द्वारा भू-राजस्व बकाये की भांति की जायेगी।

          उन्होंने बताया है कि विगत् तीन माह से जीवन प्रमाण पत्र के अभाव में पेंशन का भुगतान प्राप्त न करने वाले पेंशनरों की जानकारी देते हुए बताया है कि जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग- हीरा देवी, राम रतन दीक्षित, राम प्रसाद मौर्य, शिव लाल गुप्ता, शिव बहादुर सिंह, रती पाल, शंकर रानी, बुधाना देवी, सूरजमुखी, कृष्ण कुमार, प्रभा देवी, शान्ती देवी, गुलशन बीबी, सुशीला देवी, राज बहादुर, रजनी देवी, अमरावती देवी, राम दयाल, मिथिलेश कुमारी, सावित्री देवी, माता भीख सिंह, शीलावती, सुरेन्द्र बहादुर सिंह, रती पाल, लक्ष्मीकान्त, प्रहलाद, प्रसाद द्विवेदी, चम्पा देवी, राम नारायण सिंह, त्रियुगी नारायण त्रिपाठी, ईश्वरदीन यादव, फूलकुमारी देवी, शिवबक्श सिंह, राजेश्वरी सिंह, सरस्वती पाण्डेय, राम दुलारी, परमेश्वरी देवी, सूरसती, शीला, कैलाशा, प्रेमा देवी, कैलाश नाथ सिंह, कमला देवी, सुन्दरी सिंह, गंगाजली, रेखा सिंह, शिखा चौधरी, प्रतिमा देवी, शिक्षा विभाग- राज कुमारी, गिरीश प्रकाश, बेचू लाल, शिवकुमारी, अफाक अहमद, कमला सिंह, प्रेमा देवी, सूरसती, भीष्मानन्द दीक्षित, सावित्री सिंह, रामप्यारे तिवारी, महिमुन निशा, विमला देवी, चन्द्रभान सिंह, सियावती, विद्या मिश्रा, दयावती, राजेन्द्र बहादुर सिंह, मालती देवी सिंह, शिव प्रसाद त्रिपाठी, वृन्दा प्रसाद त्रिवेदी, सूर्यमुखी देवी, उर्मिला सिंह, कलावती देवी, विमला देवी, अमरेन्द्र बहादुर सिंह, भागीरथ यादव, हरिकेश बहादुर सिंह, शिवदेवी, अमूल्य कुमार, शत्रोहन जैना, सरवन कुमार, कल्लन खान, सिचाई विभाग- सुशीला त्रिवेदी, ओम शंकर यादव, राजकुमारी, रामकली, कमलेश कुमार, रामपती, जगदीश प्रसाद, श्रीराम, फूलपती, अजीत सिंह, गनेश शुक्ल, राघवेन्द्र दत्त त्रिवेदी, उमराव सिंह, सुशीला देवी, शिवरानी, राजेश्वरी देवी, कुवांरा, सुशीला देवी, राधिका देवी, राजस्व विभाग- अजीजुन निशा, रामप्यारे मौर्य, राम प्रताप सिंह, रवी शंकर दीक्षित, उर्मिला श्रीवास्तव, अमर सिंह, शान्ती श्रीवास्तव, कमला देवी, राजवती, कमला देवी, प्रेमवती, भीकन देवी, चन्द्रकली, धनीराम वर्मा, पुष्पा श्रीवास्तव, राजदेई पेंशनर है।

          इसी प्रकार पुलिस विभाग- राम इकबाल मिश्रा, शान्ती देवी, प्रेमा देवी, अलकेश कुमार, कृष्णावती, आशा सिंह, प्रभावती, आशा सिंह, शम्भू सिंह, सीता देवी, पार्वती देवी, धनपती देवी, शम्भू सिंह, इरशाद अहमद खां, माताफेर मिश्रा, राधा देवी, विद्युत विभाग- सुमन सिंह, हाशमी बेगम, मोहिनी देवी, राम प्रसाद सिंह, ऊषा देवी, सुरेन्द्र कुमार, प्रताप नारायण तिवारी, केशवपती, जगदेवी, मालती मिश्रा, राम दुलारी, रामकली, सरस्वती, लोक निर्माण विभाग- आकाश सिंह, राजपती, धनीराम, राधो राज सिंह, रामकुमारी, रामपती, भगवती, भभूती, रूपरानी, शीतलादीन, चौबे लाल, स्वास्थ्य विभाग- मंजू देवी, राम किशुन, राम कुमार यादव, धन्नों, आशा दुबे, मुख्य चिकित्साधिकारी- धन्नो, शान्ती देवी अवस्थी, शरीफुन निशा, भगवती प्रसाद मिश्रा, सैनिक पेंशन- उदयभान सिंह, रामलली, कलावती, अकबाल बहाुदर सिंह,  उप जिलाधिकारी (वि0रा0)- बरसाती, राम सिंह, डी0जे0 रायबरेली- विद्यावती मिश्रा, रूपरानी, हाईकोट- मोहन लाल यादव, कोषागार- नीरू तिवारी, चकबन्दी- जयराम सिंह, जेल-माया देवी दीक्षित, जिला जज- सै0 मोहसिन हुसैन, ग्राम्य विकास विभाग- श्याम लाल सिंह, जिला विकास अधिकारी- शान्ती देवी, पीएसी- रीमा भारती तथा अन्य राजस्व पेंशन- मेड़ा देवी, दुर्पती देवी, रामपती, गंगा प्रसाद, कंधई लाल, जागेश्वर प्रसाद, हरिवंश प्रसाद मिश्रा, रामपती, केदार प्रसाद, राम कुमारी, पार्वती देवी पेंशनर है। 

          वरिष्ठ कोषाधिकारी ने बताया कि उपर्युक्त समस्त पेंशनर दी गई प्रक्रियाओं में से किसी भी माध्यम से जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पेंशन का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं तथा उक्त पेंशनरों में किसी भी पेंशनर का देहांत होने पर यह उनके संबंधों का दायित्व है कि वह उनकी मृत्यु की सूचना तत्काल कोषागार में उपलब्ध करा दें।

          (क) कोषागार में बैंक पासबुक के साथ भौतिक रूप में उपस्थित होकर। (ख) जीवन प्रमाण पोर्टल द्वारा ऑनलाइन माध्यम से। (ग) सम्बन्धित बैंक द्वारा डाक के माध्यम से प्रेषित कराकर। (घ) निकटतम डाकघर द्वारा पोस्टमैन के माध्यम से।

मंडल ब्यूरो चीफ पवन  श्रीवास्तव की रिपोर्ट

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